राजस्थान में राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। आप यह प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया:
1. ई-मित्र या जनआधार पोर्टल पर जाएं:
राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।या ई-मित्र पोर्टल पर लॉगिन करें।
2. राशन कार्ड सेक्शन में जाएं:
- "राशन कार्ड में संशोधन" या "नाम जोड़ने" का विकल्प चुनें।
3. फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें:
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें (जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि)।
4. फीस का भुगतान करें (यदि लागू हो):
- ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद सुरक्षित रखें।
5. आवेदन सबमिट करें:
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद या आवेदन संख्या मिलेगी जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
1. निकटतम राशन डीलर या खाद्य आपूर्ति कार्यालय जाएं।
2. राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र लें।
3. फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र (अगर बच्चे का नाम जोड़ना है)
2. राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र लें।
3. फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र (अगर बच्चे का नाम जोड़ना है)
निवास प्रमाण पत्र परिवार मुखिया का सहमति पत्र
4. भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
5. सत्यापन के बाद नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएगा।
4. भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
5. सत्यापन के बाद नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएगा।
आवेदन की स्थिति आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो अपने जिले के खाद्य आपूर्ति कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
राशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़ें
Reviewed by DAINIK YOJANA
on
February 27, 2025
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