डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना

 डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना

डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना की पात्रता 

  1. छात्र - छात्रा के माता-पिता/ सरक्षक की वार्षिक आय 1. लाख तक हो या इससे कम हो |
  2. छात्र - छात्रा सरकारी / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढाई कर रहे हो |
  3. छात्र - छात्रा आर्थिक पिछाडा वर्ग में सामान्य श्रेणी का हो ( SC, ST, OBC व SBC के अतिरिक्त हो |
  4. छात्र - छात्रा राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो |
  5. परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ हो  |

डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना के दस्तावेज

  1. जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड |
  2. मूल-निवास प्रमाण-पत्र |
  3. आय घोषणा-पत्र |
  4. 10वी की अंकतालिका |  
  5. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक-तालिका |
  6. फीस की रशीद |
  7. विकलांग होने पर विकलांग प्रमाण-पत्र |
  8. अनाथ होने पर माता/पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
  9. विधवा पुत्र /पुत्री होने पर पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
  10. स्वय विधवा होने पर पति का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना

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डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना Reviewed by DAINIK YOJANA on October 17, 2020 Rating: 5

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