डा. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना
डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना की पात्रता
- छात्र - छात्रा के माता-पिता/ सरक्षक की वार्षिक आय 1. लाख तक हो या इससे कम हो |
- छात्र - छात्रा सरकारी / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढाई कर रहे हो |
- छात्र - छात्रा आर्थिक पिछाडा वर्ग में सामान्य श्रेणी का हो ( SC, ST, OBC व SBC के अतिरिक्त हो |
- छात्र - छात्रा राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो |
- परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ हो |
डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना के दस्तावेज
- जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड |
- मूल-निवास प्रमाण-पत्र |
- आय घोषणा-पत्र |
- 10वी की अंकतालिका |
- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक-तालिका |
- फीस की रशीद |
- विकलांग होने पर विकलांग प्रमाण-पत्र |
- अनाथ होने पर माता/पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
- विधवा पुत्र /पुत्री होने पर पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
- स्वय विधवा होने पर पति का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
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डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना |
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डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछाडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ति योजना
Reviewed by DAINIK YOJANA
on
October 17, 2020
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