SAHYOG AND UPAR YOJANA (सहयोग एवं उपहार योजना क्या हैं)

SAHYOG AND UPAHAR YOJANA (सहयोग एवं उपहार योजना क्या हैं)

इस योजना के तहत सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवार की कन्याओ, अन्त्योदय परिवारों की कन्याओ, आस्था कार्डधारी परिवारों की कन्याओ तथा आर्थिक दुष्टि से ऐसे कमजोर परिवार जिसे कोई कमाने वाला वपस्क व्यक्ति ना हो की विधवा महिलों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशी दी जाती हैं

SAHYOG AND UPAHAR YOJANA ELIGIBILITY (सहयोग एवं उपहार योजना की पात्रता)

1. आवेदन राजस्थान राज्य का मूल-निवासी होना चाहिए
2. इस योजना मैं परिवार की केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु लाभ मिलता हैं
3. समस्त वर्ग के बी.पी.एल. परिवार की कन्याए
4. सभी वर्ग के अन्तोदय परिवार की कन्याए
5. आस्था कार्डधारी परिवार की कन्याए
6. आर्थिक दुष्टि से कमजोर विधवा महिलाओ की पुत्रियों के विवाह हेतु, इस पात्रता निम्नानुसार होगी
    * महिला जिसके पति की मुत्यु हो गई हो तथा उसके पुर्नविवाह किया हे 
    * विधवा का वार्षिक आय हर स्रोत से 50,000 से अधिक ना हो  
    * परिवार मैं कोई भी 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कमाने वाला ना हो 
7. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता-पिता दोनों का देहान्त हो चूका हे उसकी देखभाल करने वाली 6 बिंदु के अनुसार विधवा हो

SAHYOG AND UPAR YOJANA BENEFITS (सहयोग एवं उपहार योजना का लाभ)

योजना मैं लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या के विवाह में लाभ निम्नानुसार देया हे

1. 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओ को विवाह पर 20000/- रूपये अनुदान मिलेगा 
2. अगर कन्या 10वी उत्तीर्ण हे तो 20000/- रुपे अनुदान + 20000 रूपये प्रोत्साहन राशी मिलेगी
3. अगर कन्या स्नातक उत्तीर्ण हे तो 20000/- रूपये अनुदान + 20000/- रूपये प्रोत्साहन राशी मिलेगी

SAHYOG AND UPAR YOJANA DOCUMENTS (सहयोग एवं उपहार योजना के दस्तावेज)

आवेदन के दस्तावेज 

1. राशन कार्ड, (बी.पी.एल, अन्त्योदय, आस्था कार्डधारी जो भी केटेगरी हो )
2. आधार कार्ड 
3. जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड 
4. मूल-निवास प्रमाण-पत्र 
5. जाति प्रमाण-पत्र
6. बैंक डायरी
7.  (क) अगर आवेदन विधवा पेंशनर हे तो 
        * विधवा पेंशन प्रमाण-पत्र (PPO)
        * आय प्रमाण-पत्र
        * राशन कार्ड में अर्णित सदस्यों में से सबसे बड़े पुत्र का आयु प्रमाण-पत्र
     (ख) विधवा पेंशन प्राप्त नही करने पर
        * पति का मुत्यु प्रमाण-पत्र
        * आय प्रमाण-पत्र
        * राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से सबसे बड़े पुत्र का आयु प्रमाण-पत्र

     वर व वधु के दस्तावेज
        1. वर-वधु के आयु के प्रमाण-पत्र
        2. पठाई की हे तो स्कुल की अंक-तालिका
        3. वर-वधु का फोटो
        4. विवाह-प्रमाण पत्र विवाह के बाद आवेदन करने पर

सहयोग एवं उपहार योजना की समय सीमा

* आप विवाह से एक महीने पहले या विवाह के छ: माह पूर्ण होने तक कर सकते हे
* विवाह के छ: माह बाद आप आवेदन नही कर सकते हे 

सहयोग एवं उपहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे 

आप किसी भी ई-मित्र कीओस्क पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप आवेदन के लिए ई-मित्र पर जाने पर अपने सभी दस्तावेज साथ मैं लेकर जाए

SAHYOG YOJANA PAYMENT (सहयोग एवं उपहार योजना के लिए पेमेंट)

सहयोग एवं उपहार योजना के आवेदन व भुगतान की जानकारी

1. sje.rajasthan.gov.in  पर स्वय के स्तर पर 
2. ई-मित्र कीओस्क पर जाकर 
3. संबन्धित ब्लाक / जिला कार्यालय , व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से

सहयोग एवं उपहार योजना के आवेदन में सुधार

सहयोग एवं उपहार-योजना के किए गए ऑनलाइन आवेदन में कोई कमी होने पर Send Back किया गया हे तो आपको ई-मित्र कीओस्क पर जाकर इसे अपडेट करना होगा जिस ई-मित्र कीओस्क से आपने आवेदन किया हे उसी से आपको अपडेट करवाना होगा |

नोट:- तो दोस्तों यह थी राजस्थान सरकार की सहयोग एवं उपहार योजना जिसके बारे में हमारे दुवारा सम्पूर्ण जानकारी दी गई हे इसके बावजूद एक बार आप इसकी वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से जानकारी जरुर प्राप्त करे

SAHYOG AND UPAR YOJANA सहयोग एवं उपहार योजना


दोस्तों यदि आपको सहयोग एवं उपहार योजना के सम्बंधित कोई भी जानकारी समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स मैं कमेंट जरूर करें हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे आप हमारे Telegram को Join और Share करना ना भूलें!!!
SAHYOG AND UPAR YOJANA (सहयोग एवं उपहार योजना क्या हैं) SAHYOG AND UPAR YOJANA (सहयोग एवं उपहार योजना क्या हैं) Reviewed by DAINIK YOJANA on September 19, 2020 Rating: 5

1 comment:

  1. Me to hamesha ki tarah aapke vidio or blog ka wait kr ta hi hu sir to plz ese hi vidio chali rkhe or sahyog kre

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