PALANHAR YOJANA (पालनहार योजना)
PALANHAR YOJANA (पालनहार योजना के उदेश्य व पात्रता)
PALANHAR YOJANA (पालनहार योजना)
राजस्थान सरकार दुवारा 9 विशेष श्रेणी निर्धारित कर इस विशेष श्रेणी के 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण के लिए, इनकी देखभाल वह पालन-पोषण करने वालो को आर्थिक सहायता दी जाती हैं जिसमे बालक/बालिका के आर्थिक, सामाजिक एव शेक्षणिक विकास के लिए मासिक आर्थिक सहायता दी जाती हैं
पालनहार योजना की विशेष श्रेणीय
1. अनाथ बच्चे
2. मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चो को
4. पुनविवाहित विधवा माता के बच्चो को
5. एड्स पीड़ित / एच.आई.वी. पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
6. कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
7. नाता जाने वाली माता के बच्चो को
8.विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चो को
9.तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के बच्चो को
PALANHAR YOJANABENEFITS (पालनहार योजना के लाभ)
1.0-3 वर्ष तक - 500 रूपये प्रतिमाह
2. 3-6 वर्ष तक -500 रूपये प्रतिमाह
3. 6-18 वर्ष तक - 1000 रूपये प्रतिमाह
इसके उतिरिक्त 2000 रूपये वाषिक देय हैं (विधवा व नाता महिला को पालनहार की 2000 रूपये देय नहीं हैं)
PALANHAR YOJANA CONDITIONS (पालनहार योजना की शर्ते )
1. पालनहार की वार्षिक आय रु 1.20 से अधिक नहीं होनी चाहिए
2. 0 से 6 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकारण या शाला पूर्व शिक्षा हेतु विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
3. 6 से 8 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
4. पालनहार व बच्चों का आधार कार्ड वह जन आधार कार्ड बना हुआ हो
5. पालनहार ओ बच्चों कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य के निवासी हो
PALANHAR YOJANA DOCUMENTS (पालनहार योजना के दस्तावेज)
2. पालनहार का आय प्रमाण पत्र ( पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वालो का आय प्रमाण-पत्र नहीं देना है, लेकिन इसकी सूचना जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड मैं अंकित करनी हैं
3. मूल-निवास / राशन कार्ड / मतदाता प्रमाण पत्र में से कोई एक
4. पालनहार के बी.पी.एल. / पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त एव पी ड़ि एस का लाभ लेने वाले का मूल-निवास / राशन कार्ड / वोटर आईडी लगाने की जरूरत नहीं हैं
PALANHAR YOJANA APPLY (पालनहार योजना के लिए आवेदन)
आप किसी भी ई-मित्र कीओस्क पर जाकर इसके लिए आवेदन क्र सकते हैं आप आवेदन के लिए ई-मित्र पर जाने पर अपने सभी दस्तावेज ओ बच्चो का साथ मैं लेकर जाए
PALANHAR YOJANA PAYMENT (पालनहार योजना के लिए पेमेंट)
पालनहार के आवेदन व भुगतान की जानकारी
2. ई-मित्र कीओस्क पर जाकर
पालनहार प्रतिवर्ष नवीनीकरण
पालनहार आवेदन मैं सुधार
पालनहार-योजना के किए गए ऑनलाइन आवेदन में कोई कमी होने पर Send Back किया गया हे तो आपको ई-मित्र कीओस्क पर जाकर इसे अपडेट करना होगा जिस ई-मित्र कीओस्क से आपने आवेदन किया हे उसी से आपको अपडेट करवाना होगा
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