PALANHAR YOJANA (पालनहार योजना)
PALANHAR YOJANA (पालनहार योजना के उदेश्य व पात्रता)
PALANHAR YOJANA (पालनहार योजना)
राजस्थान सरकार दुवारा 9 विशेष श्रेणी निर्धारित कर इस विशेष श्रेणी के 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण के लिए, इनकी देखभाल वह पालन-पोषण करने वालो को आर्थिक सहायता दी जाती हैं जिसमे बालक/बालिका के आर्थिक, सामाजिक एव शेक्षणिक विकास के लिए मासिक आर्थिक सहायता दी जाती हैं
पालनहार योजना की विशेष श्रेणीय
1. अनाथ बच्चे
2. मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चो को
4. पुनविवाहित विधवा माता के बच्चो को
5. एड्स पीड़ित / एच.आई.वी. पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
6. कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
7. नाता जाने वाली माता के बच्चो को
8.विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चो को
9.तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के बच्चो को
PALANHAR YOJANABENEFITS (पालनहार योजना के लाभ)
1.0-3 वर्ष तक - 500 रूपये प्रतिमाह
2. 3-6 वर्ष तक -500 रूपये प्रतिमाह
3. 6-18 वर्ष तक - 1000 रूपये प्रतिमाह
इसके उतिरिक्त 2000 रूपये वाषिक देय हैं (विधवा व नाता महिला को पालनहार की 2000 रूपये देय नहीं हैं)
PALANHAR YOJANA CONDITIONS (पालनहार योजना की शर्ते )
1. पालनहार की वार्षिक आय रु 1.20 से अधिक नहीं होनी चाहिए
2. 0 से 6 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकारण या शाला पूर्व शिक्षा हेतु विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
3. 6 से 8 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
4. पालनहार व बच्चों का आधार कार्ड वह जन आधार कार्ड बना हुआ हो
5. पालनहार ओ बच्चों कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य के निवासी हो
PALANHAR YOJANA DOCUMENTS (पालनहार योजना के दस्तावेज)
2. पालनहार का आय प्रमाण पत्र ( पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वालो का आय प्रमाण-पत्र नहीं देना है, लेकिन इसकी सूचना जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड मैं अंकित करनी हैं
3. मूल-निवास / राशन कार्ड / मतदाता प्रमाण पत्र में से कोई एक
4. पालनहार के बी.पी.एल. / पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त एव पी ड़ि एस का लाभ लेने वाले का मूल-निवास / राशन कार्ड / वोटर आईडी लगाने की जरूरत नहीं हैं
PALANHAR YOJANA APPLY (पालनहार योजना के लिए आवेदन)
आप किसी भी ई-मित्र कीओस्क पर जाकर इसके लिए आवेदन क्र सकते हैं आप आवेदन के लिए ई-मित्र पर जाने पर अपने सभी दस्तावेज ओ बच्चो का साथ मैं लेकर जाए
PALANHAR YOJANA PAYMENT (पालनहार योजना के लिए पेमेंट)
पालनहार के आवेदन व भुगतान की जानकारी
2. ई-मित्र कीओस्क पर जाकर
पालनहार प्रतिवर्ष नवीनीकरण
पालनहार आवेदन मैं सुधार
पालनहार-योजना के किए गए ऑनलाइन आवेदन में कोई कमी होने पर Send Back किया गया हे तो आपको ई-मित्र कीओस्क पर जाकर इसे अपडेट करना होगा जिस ई-मित्र कीओस्क से आपने आवेदन किया हे उसी से आपको अपडेट करवाना होगा
नोट:- तो दोस्तों यह थी राजस्थान सरकार की पालनहार योजना जिसके बारे में हमारे दुवारा सम्पूर्ण जानकारी दी गई हे इसके बावजूद एक बार आप इसकी वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से जानकारी जरुर प्राप्त करे

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