मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना Mukhya Mantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नागरिकों को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीयन एक अप्रैल से किया जाएगा। नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने की इस योजना का शुभारम्भ 1 मई से होगा।
जिला कलक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने इस योजना मैं बताया कि प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारम्भ आगामी 1 मई से किया जाएगा। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2021-22 में की गई थी। योजना के लिए पंजीकरण गुरूवार 1 अप्रैल से ऑनलाइन आरम्भ होगा। लाभार्थी स्वयं ऑनलाईन अथवा ई-मित्र केन्द्र से पंजीयन करवा सकते हैं।
प्रशासन द्वारा आगामी 10 अप्रैल तक जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण शिविर आयोजित होगा ।
इस योजना मैं बताया गया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ जन-आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी परिवार के जन-आधार कार्ड पर पात्रता श्रेणी की सीडिंग होना आवश्यक है।
जन-आधार अथवा भामाशाह से वंचित रहें गये परिवारों को पहले जन-आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीयन
ई-मित्र से करवाना होगा। जन-आधार आईडी जनरेट होने के पश्चात चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीयन के लिए आवेदन क्या जा सकता है।
श्रेणियों 1. सभी NFSA लाभर्थी परिवार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत पात्र परिवारों के राशन कार्ड जन-आधार अथवा भामाशाह कार्ड से सीडींग होने चाहिए। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों की 24 अंको वाली परिवार पहचान संख्या का जन-आधार अथवा भामाशाह कार्ड पर मैपिंग या SECC सीडींग होना आवश्यक है। राजस्थान के समस्त विभागों के संविदाकर्मी को इस योजना मैं रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा सत्यापन होने पर इन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जन-आधार कार्ड से जुड़े राजस्थान के लघु सीमांत कृषक भी इस योजना मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इन समस्त श्रेणियों के परिवारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के अन्य परिवार को भी इस योजन का लाभ लेने के लिए 850 /- प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं।
श्रेणियों 2. सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल परिवार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से लाभान्वित परिवार पूर्व में ही जन-आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं।
अतः इनका पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों की परिवार पहचान संख्या की सीडिंग करवाने पर योजना से लाभान्वित हुआ जा सकता है। इसके लिए अन्य पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।
श्रेणियों 3. समस्त विभागों के संविदाकर्मी
राजस्थान के राजकीय विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिको के लिए लिंक स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान भारत से सम्बन्धित वेबसाइट पर उपलब्ध है। लाभार्थी जन-आधार कार्ड अथवा पंजीयन रसीद नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पंजीकरण के दौरान OTP अथवा बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर परिवार का ई-प्रमाणीकरण होगा। इसके सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित किया जाएगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों की सूचना विभागीय पोर्टल पर अपडेट की जा सकेगी।
श्रेणियों 4. लघु एवं सीमान्त कृषक
लघु एवं सीमान्त कृषक भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जन-आधार कार्ड अथवा पंजीयन रसीद नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर फीड करने पर OTP अथवा बायोमैट्रिक वेरीफेकेशन करवाना जरुरी होगा। जन-आधार कार्ड से नहीं जुड़े लघु एवं सीमान्त कृषक
ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जन-आधार कार्ड में स्वामित्व वाली भूमि की सिडिंग करवा सकते है। इसके पश्चात इस योजना में ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
श्रेणियों 5. इसके अतिरिक्त सभी जनआधार कार्डधारी परिवार
उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा राज्य के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करने की है। निःशुल्क पात्रता के लिए निर्धारित 4 श्रेणियों में नहीं आने वाले परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार के मेडिक्लेम अथवा मेडिकल अटेंडेंस नियमों के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं होने वाले परिवार 850/- प्रीमियम का भुगतान कर योजना से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार के परिवारों के लिए लिंक स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन-आधार कार्ड अथवा रसीद नम्बर, आधार कार्ड नम्बर एवं OTP अथवा बायोमैट्रिक वेरिफेकेशन से परिवार का प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रू प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में ई-मित्र केन्द्र अथवा डिजीटल पेमेन्ट मोड से भी भुगतान किया जा सकता ।
इस योजना मैं पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जरुरी दस्तावेज होने चाहिये।
जन-आधार कार्ड, कार्ड नम्बर अथवा जन-आधार पंजीयन रसीद एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है।
ई-मित्र पर पंजीयन के लिए आवेदन शुल्क 20 रू तथा प्रीमियम संग्रहण शुल्क 10 रू निर्धारित किया गया है।
जिले में चिरंजीवी योजना के लिए विशेष पंजीयन अभियान 1 अप्रेल से 10 अप्रेल तक चलाया जाएगा। इस दौरान पंजीयन शिविरों का आयोजन होगा।
पंजीयन शिविरों के उपरान्त भी 30 अप्रेल तक ऑनलाईन पंजीकरण किया जा सकता है।
इस योजना मैं बताया कि शिविरों के सफल संचालन के लिए ब्लॉक स्तरीय दल गठित किए गए है। इसमें उपखण्ड अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी,खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगरीय निकाय तथा DOIT के प्रोग्रामर को सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर की सम्पूर्ण व्यवस्था ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी। पटवारी द्वारा जमाबन्दी की प्रतिलिपी जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मैं आवेदन के बाद पॉलिसी डाउनलोड करें
इस योजना के पात्र परिवार का पंजीयन होने पर स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी डाउनलोड की जा सकती है। योजना से जुड़े परिवारों का चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार एवं गम्भीर बिमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रूपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसमें विभिन्न बीमारियों के 1 हजार 576 पैकेज शामिल है। योजना से जुड़े निजी अस्पतालों एवं सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं।
मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का और डिस्चार्ज के बाद 15 दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल हैं।
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