लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक किसान लघु एवं सीमांत कृषक हो |
- महिला कृषक 55 वर्ष व अधिक आयु की हो |
- परुष कृषक 58 वर्ष व अधिक आयु का हो |
- जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड बना हुआ हो |
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता
- 75 वर्ष से कम आयु के कृषक को 750 रूपये पेंशन के रूप में दि जाती हे |
- 75 वर्ष से अधिक आयु के कृषक को 1000 रूपये पेंशन के रूप में दि जाती हे |
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
- बैंक खाते की पास बुक
- आयु प्रमाण-पत्र
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे
प्रथम तरीका :- आप ई-मित्र कियोस्क पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हे |
दुसरा तरीका :- आप SSO ID बनाकर घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हे
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना का वार्षिक सत्यापन कैसे करे
विशेष नोट :- एक बार पेंशन आवेदन पास हो जाने के बाद आपको ई-मित्र कीयोस्क पर जाकर पेंशन वार्षिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाना होगा नहीं करने पर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी |
पेंशन कहा से प्राप्त होगी :- पेंशन प्रतिमाह आपके दुवारा दिए गए बैंक खाते में प्राप्त होती हे |
पेंशन डाटा में सुधर कैसे करे :- पेंशनर के डाटा में जो भी सुधार कारण हो तो आप अपने जन आधार कार्ड में सर्वप्रथम सुधार करेंगे | उसके बाद आप SDO / BDO ऑफिस जाकर आप आपने पेंशन में डाटा सुधार करवा सकते हे |
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
Reviewed by DAINIK YOJANA
on
October 19, 2020
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