मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता
- 55 वर्ष व इससे अधिक आयु की महिला पात्र हे |
- 58 वर्ष व इससे अधिक आयु के परुष भी पात्र हे |
- वार्षिक आय 48000 रुपये तक हो |
- जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड बना हुआ होना चाहिए |
- आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल-निवासी होना चाहिए |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ
- 75 वर्ष से कम आयु के पुरुष / महिला को 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी |
- 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला / पुरुष को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पास बुक
- जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे
प्रथम तरीका :- आप ई-मित्र कियोस्क पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हे |
दुसरा तरीका :- आप SSO ID बनाकर घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हे
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का वार्षिक सत्यापन कैसे करे
विशेष नोट :- एक बार पेंशन आवेदन पास हो जाने के बाद आपको ई-मित्र कीयोस्क पर जाकर पेंशन वार्षिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाना होगा नहीं करने पर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी |
पेंशन कहा से प्राप्त होगी :- पेंशन प्रतिमाह आपके दुवारा दिए गए बैंक खाते में प्राप्त होती हे |
पेंशन डाटा में सुधर कैसे करे :- पेंशनर के डाटा में जो भी सुधार कारण हो तो आप अपने जन आधार कार्ड में सर्वप्रथम सुधार करेंगे | उसके बाद आप SDO / BDO ऑफिस जाकर आप आपने पेंशन में डाटा सुधार करवा सकते हे |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना |
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मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
Reviewed by DAINIK YOJANA
on
October 19, 2020
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