मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना की पात्रता
- छात्र - छात्रा के माता-पिता/ सरक्षक की वार्षिक आय 5. लाख तक हो या इससे कम हो |
- छात्र - छात्रा विभाग दुवारा सूचीबद्ध राष्ट्रिय स्तर की शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में नियमित पठाई कर रहा हो |
- सभी जाति वर्ग के छात्र - छात्रा इसके लिए पत्र हे |
- छात्र - छात्रा राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो |
- छात्र - छात्रा 12वीं उत्तीर्ण हो |
- छात्र - छात्रा अनुसूचित जाति (SC) हो |
- परिवार का जन आधार कार्ड बना हुआ हो |
- अन्य छात्रवृति योजना में आवेदन नही किया हो |
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के दस्तावेज
- जन आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड |
- मूल-निवास प्रमाण-पत्र |
- आय घोषणा-पत्र |
- 10वी व 12वीं की अंकतालिका |
- अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक-तालिका |
- फीस की रशीद |
- विकलांग होने पर विकलांग प्रमाण-पत्र |
- अनाथ होने पर माता/पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
- विधवा पुत्र /पुत्री होने पर पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
- स्वय विधवा होने पर पति का मुत्यु प्रमाण-पत्र |
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ
शिक्षण संस्था दुवारा ली जा रही अनिवार्य अप्रतियन शुल्क फीस राशी की राशी जो बनती हे उसकी आधी अर्थात 50% फीस राशी छात्रवृति के रूप में दी जाएगी |
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| मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना |
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मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना SC
Reviewed by DAINIK YOJANA
on
October 18, 2020
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October 18, 2020
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